धारा 92 BNS
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गैर डरादतन हत्या की श्रेणी में आने वाले कत्य से अजन्मे बच्चे की तत्काल मृत्यु हों जाना।
जो कोर्ड ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है, कि यदि उसने मृत्यु कारित की तो वह गैर इरादतन हत्या का दोषी होगा, और ऐसे कार्य से किसी अजन्मे बच्चे की मृत्यु कारित करता है, तो उसे दस वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
चित्रण। ए, यह जानते हुए कि उससे एक गर्भवती महिला की मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य करता है, जिससे यदि महिला की मत्यु होती, तो वह गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता। स्त्री घायल तो होती है, पर मरती नहीं; लेकिन इससे उसके गर्भ में पल रहे एक अजन्मे बच्चे की मृत्युहो जाती है। ए इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है।